National Family Benefit Scheme:UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है 30000 हजार रुपये मुखिया के मृत्यु उपरांत

Family Benefit Scheme (NFBS) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है ₹30000 की परिवारों को आर्थिक सहायता यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी इस योजना को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को ₹30000 की राशि दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईए जानते हैं इस राशि को कौन-कौन लोग ले सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है।


 

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National Family Benefit Scheme: Eligibility

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठाने के लिए  यहां पर कुछ बताए गए नियम व शर्तें लागू होती हैं।
  • योजना में आवेदन करने के लिए बीपीएल कैटेगरी में होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मृत्यु व्यक्ति का परिवार बीपीएल कैटेगरी में होना चाहिए।
  • मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को  ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना का फायदा उठाने के लिए परिवार की मुखिया की मौत होने पर 1 साल के भीतर अप्लाई करना आवश्यक है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ इनकम क्राइटेरिया भी रखा गया है जो कि इस प्रकार है।

  • इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की सालाना इनकम 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वहीं अगर परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है तो उसकी इनकम 46080 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

National Family Benefit Scheme: Required Documents

इस योजना में पत्र होने के लिए यहां पर कुछ जरूरी दस्तावेज की लिस्ट दी गई है।

  • बीपीएल राशन नीला राशन कार्ड
  • स्थाई निवास का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आई का प्रमाण पत्र जो तहसील से जारी किया हो
  • बैंक अकाउंट डिटेल
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल नगर पंचायत या तहसील से मान्य
इन सभी दस्तावेजों को सही फॉर्मेट में से करेंगे जैसे JPEG/PDF और इसका साइज 20KB से अधिक ना हो

National Family Benefit Scheme: Apply Online

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रोसेस ऑनलाइन ही रखा है इसे आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं आईए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप?.
  • अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं  वेबसाइट लिंक nfbs.upsdc.gov.in
  • यहां पर नया पंजीकरण विकल्प चुने।
  • अब फॉर्म में जरूरी जानकारी भरेंगे।
  • सभी जानकारी को सही तरीके से भरेंगे दस्तावेज के अनुसार।
  • फिर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे।
  • अब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक करेंगे की एप्लीकेशन में भारी गई जानकारी पूरी तरह सही है।
  • अब एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करेंगे।

 National Family Benefit Scheme: Status Check

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना  फैमिली बेनिफिट स्कीम में  अप्लाई करने के बाद आप कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते है आसान चरणों में इस प्रकार।

  • सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर आए वेबसाइट लिंक।
  • आवेदन पत्र की स्थिति आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहां पर क्लिक करें पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • पंजीकृत आवेदक लोगों में आवेदक पंजीकरण संख्या दर्ज करें आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और ओटीपी भेज पर क्लिक करें।
  • अब मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की करंट स्थिति पता हो जाएगी।

National Family Benefit Scheme:2025 Important Links

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 निष्कर्ष:

National Family Benefit Scheme:UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह एक ऐसी योजना है जिसके जरिए अगर किसी परिवार में मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹30000 की सहायता प्रदान की जाती है यहां पर हमने यही बताने की कोशिश करी है ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है क्या प्रक्रिया रहती है इस लेख में इसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो सटीक जानकारी के लिए एक बार ऑफिशल वेबसाइट जरूर चेक करें धन्यवाद।

 

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